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अनुच्छेद 224
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं चाहता हूँ कि अनुच्छेद 224 और 225 स्थगित रखे जाएं।
माननीय सभापतिः अनुच्छेद 224 और 225 स्थगित किए जाते हैं।
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अनुच्छेद 226
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं औपचारिक रूप से संशोधन संख्या 2775 पेश करता हूँ।
इसके बाद मैं उस पर एक संशोधन पेश करता हूँ।
श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँः
फ्कि संशोधनों की सूची में संशोधन संख्या 2775 के स्थान पर निम्न संशोधन रखा जाए, और
(क) इस प्रकार पुनरांकित उपर्युक्त खण्ड के अंत में, जब तक वह संकल्प प्रवृत्त
है, शब्द प्रविष्ट किए जाएं_ तथा
(ख) इस प्रकार पुनरांकित उपर्युक्त अनुच्छेद 226 के खण्ड (1) के पश्चात् निम्न
खण्ड प्रविष्ट किए जाएंः
¹(2) खण्ड (1) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, जैसा कि उसमें उल्लिखित होः
परन्तु यदि और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वला संकल्प खण्ड (1) में उपबन्धित रीति से पारित हो जाए तो ऐसा संकल्प उस तारीख से आगे, जिसको कि वह इस खण्ड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त न रहता एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा।
(3) संसद द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद खण्ड (1) के अधीन संकल्प
के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने
से छः मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों
के अतिरिक्त प्रभावी न होगी, जो उन्नत कालावधि की समाप्ति से पूर्व की
गई या की जाने से छोड़ दी गई है।ह्
* ख्., सीएडी, खण्ड VIII, दिनांक 13 जून, 1949, पृ. 793
+ पूर्वोक्त पृष्ठ 794