अनुच्छेद 112 ख - Page 188

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फ्कि अनुच्छेद 239 में ‘राज्य’ शब्द के पूर्व, जहाँ कि वह पंक्ति 29 में दूसरी बार आता है, ‘अन्य’ शब्द प्रविष्ट किया जाए।य्

(संशोधन स्वीकार किया गया। संशोधित रूप में अनुच्छेद 239 संविधान में जोड़ा गया।)

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अनुच्छेद 240

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँः फ्कि अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) के स्थान में निम्न नए खण्ड रखे जाएं,

¹(1) यदि राष्ट्रपति के पास कोई उपर्युक्त प्रकार की शिकायत आती है और यदि

उसकी यह सम्पत्ति नहीं है कि अन्तर्ग्रस्त वाद-पद इस प्रकार की कार्यवाही

करने के लिए यथेष्ट रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं है तो वह अपने अनुदेशों के

अनुसार, जिनको वह देगा, अनुसंधान करने के लिए एक आयोग नियुक्त

करेगा जो उन विषयों पर, जिनका शिकायत से संबंध है, या उन विषयों पर,

जिनका राष्ट्रपति निर्देश करे, राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजेगा।

(1क) आयोग में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको सिंचाई, यांत्रिकी, प्रशासन, वित्त अथवा

विधि का उतना विशिष्ट ज्ञान तथा अनुभव हो जितना राष्ट्रपति इस प्रकार

की जांच-पड़ताल के आवश्यक समझें।ह्

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया। संशोधित रूप में अनुच्छेद 240 संविधान में जोड़ा गया।)

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अनुच्छेद 112 ख

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँः फ्कि संशोधन संख्या 23 के स्थान में निम्न संशोधन रखा जाएः- फ्कि नए अनुच्छेद 112-क के पश्चात् निम्न अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाए।

उच्चतम न्यायालय का दंड विषयों में अपीलीय क्षेत्राधिकार

112-ख. संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी किसी निर्णय अथवा अन्तिम आदेश अथवा दंडादेश की, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो उस