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श्रीमान् मै। यह भी प्रस्ताव करता हूँः
फ्कि सूची 1 (पंचम सप्ताह) के संशोधन संख्या 132 के संदर्भ में नए अनुच्छेद 291-क से, खंड (ग) हटा दिया जाए।य्
(अनुच्छेद 291-क, डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा यथा-संशोधित संविधान में जोड़ा गया।)
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अनुच्छेद 297
श्री एच.वी. कामतः माननीय सभापति जी, मैं प्रस्तुत करता हूँः
फ्कि अनुच्छेद 297 के खंड (2) में ‘यदि अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में ऐसे सदस्य योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य पाए गए’ शब्दों के स्थान पर ‘बशर्ते कि अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में ऐसी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की गई’ प्रतिस्थापित किए जाएँ।
श्रीमान्, मैं सोचता हूँ कि यह संशोधन लगभग प्रारूपण प्रकृति का है और मैं इसे प्रारूपण समिति की संयमी समझदारी पर छोड़ता हूँ कि वह इस पर उचित समय पर विचार करे।
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं नहीं सोचता कि यह प्रारूपण प्रकृति का है। तथापि हम इस पर बाद में विचार करेंगे।
(अनुच्छेद 297 संविधान में जोड़ा गया।)
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अनुच्छेद 300
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्, मैं प्रस्तुत करता हूँः
फ्संशोधन संख्या 3186 के संदर्भ में संशोधनों की सूची के खण्ड (1) के अनुच्छेद 300, शब्द और अंक ‘भाग I ’ के स्थान पर शब्द और अंक ‘भाग प्प्प्’ रखे जाएँ।
सभापति महोदयः डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः नहीं श्रीमान्।
* ख्., सीएडी, खण्ड VIII, दिनांक 16 जून, 1949, पृ. 936