अनुच्छेद 76 - Page 36

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जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उपाध्यक्ष, चाहे वह उपस्थित हो, अध्यक्षता नहीं करेगा और अंतिम पिछले अनुच्छेद की धारा (2) के प्रावधान ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि उन बैठकों के संबंध में लागू होते हैं जिसमें अध्यक्ष अथवा जैसी भी स्थिति हो, उपाध्यक्ष उपस्थित रहता है।य् उपसभापति के मामले में सुनवाई हो रही हो_ यदि सभा की अध्यक्षता करने के लिए सभापति उपस्थित नहीं हो, तो नया खण्ड यह कहता है कि ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 75-क का खण्ड (2) लागू होगा। अनुच्छेद 75 के खण्ड (2) के अनुसार राज्यों के विधानमंडल की किसी बैठक में सभपति या उपसभापति के मौजूद नहीं रहने पर विधानमंडल की कार्यवाही नियम के अनुसार चयनित व्यक्ति, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो विधानमंडल द्वारा तय कोई अन्य व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा।

माननीय सभापतिः प्रस्ताव हैः

(श्री टी.टी. कृष्णामाचारी द्वारा प्रस्ताव किया गया।)

फ्कि अनुच्छेद 75 के बाद, निम्नलिखित नया अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएः

फ्75 क

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 75-क संविधान में जोड़ा गया।

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अनुच्छेद 76

* माननीय सभापतिः प्रस्ताव हैः

फ्कि अनुच्छेद 76 को संविधान का भाग माना जाए।य्

श्री नजरुद्दीन अहमदः मैं इस संशोधन को औपचारिक रूप से पेश नहीं करना चाहता लेकिन मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। इसी प्रकार के मेरे एक संशोधन को डॉ. अम्बेडकर ने बेतुका कहने की कृपा की थी। महोदय! मेरा यह कहना है कि मेरा संशोधन बेतुका नहीं था ...

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः हम लोग उस संशोधन पर विचार कर चुके हैं और मेरे माननीय मित्र द्वारा एक वैसा ही संशोधन अनुच्छेद 73 के मामले में पेश किया यगा था।

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* ख्., सीएडी, खण्ड VIII, दिनांक 19 मई, 1949, पृ. 121