60 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
का अधिकार है, केवल यह किया गया है कि से इस पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह गैर मतदान योग्य मद है। ऐसा करने के पीछे यह कारण मौजूद है कि हम लेखामहापरीक्षक की जरूरतों के मामलों में जिस प्रकार से कार्यपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं चाहते, उसी प्रकार से हम यह नहीं चाहते कि विधानमंडल के सदस्य इस मामले में अधिक हस्तक्षेप करें क्योंकि वे लोग इस प्रकार के अर्थतंत्र से असंतुष्ट हो सकते हैं और महालेखापरीक्षक के अच्छे और कुशल प्रशासन के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए यह उपबंध किया गया है मेरे मित्र श्री सिधवा भी यह महसूस करेंगे कि यह उपबंध किसी भी रूप में असाधारण नहीं है। यह वास्तव में उच्चतम न्यायालय के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं उसके समकक्ष हैं। इसलिए मेरे विचार में श्री सिधवा ने जो इस मुद्दे की आलोचना की है उसमें स्वीकार करने का अच्छा आधार मौजूद नहीं है।
महोदय! मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस अनुच्छेद को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए। मैं श्री बी. दास के संशोधन संख्या 25, सूची एन. 1975, श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के संशोधन संख्या 1131 और श्री कृष्णमाचारी के भी सूची 1 में संशोधन 29-ग को स्वीकार करता हूँ।
माननीय सभापतिः अब मैं संशोधनों पर मत लूँगा।
¹निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए।ह्
- फ्संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1975 के संदर्भ में अध्याय V के भाग
V में जहाँ कहीं भी (शीर्षक सहित) ‘महालेखा परीक्षक’ शब्द आया हो, उसके
स्थान पर ‘नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।य्
- फ्कि अनुच्छेद 124 के खण्ड (1) में ‘राष्ट्रपति’ शब्द के बाद ‘अपने
हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र’ शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।य्
- फ्संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1975 के संदर्भ में अनुच्छेद के
खण्ड (1) के बाद, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएः
(1-क) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।य्
- फ्कि संशोधनों के संशोधन की सूची - 1 के संशोधन संख्या 25-क (तीसरे
सप्ताह), दिनांक 28 मई, 1949 के संदर्भ में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया
जाएः
संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1980 के संदर्भ में, अनुच्छेद 124 के खण्ड