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(5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए।
(4) संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए,
नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियंत्रण-महालेखापरीक्षक
द्वारा बनाए गए नियम द्वारा विहित होगीः
परंतुक इस खण्ड के अधीन वेतन, भत्ते, छुट्टठ्ठी या पेंशन से संबंधित बनाए गए नियम के लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।य्
- फ्संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1981 के सदंर्भ में, अनुच्छेद 124 के
खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए।
(5) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अन्तर्गत
उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी
वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।य्
अनुच्छेद 124, यथासंशोधित रूप में, संविधान में जोड़ा गया।
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अनुच्छेद 125
* माननीय सभापतिः डॉ. अम्बेडकर द्वारा संशोधन संख्या 1986ः
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबई - जनरल)ः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः
फ्कि अनुच्छेद 125 के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएः
स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘संसद द्वारा बनाई गई विधि’ में संविधान के लागू होने से पूर्व पारित या बनाई गई कोई विधि, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम या विनियम शामिल हैं और जो भारत के भू-भाग में इस समय प्रभावी हैं।
फ्सभा को संभवतः यह याद होगा कि लेखा महापरीक्षक कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानून से विनियमित होकर भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन गवर्नर जनरल द्वारा जारी अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम या विनियम द्वारा विनियमित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों, आदेशों, उपकानूनों, नियमों और विनियमों को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया जाना जरूरी है ताकि इन आदेशों को भी शामिल किया जा सके।
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* ख्., सीएडी, खण्ड VIII, दिनांक 30 मई, 1949, पृ. 412