अनुच्छेद 132 - Page 88

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माननीय सभापतिः मैं फिर श्री बृजेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2015 पर मत लूँगा।

प्रस्ताव हैः

फ्कि अनुच्छेद 131 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएः-

फ्131, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापतिः मैं समझता हूँ कि इसके बाद इस अनुच्छेद के लिए प्रस्तुत सभी दूसरे संशोधन समाप्त हो गए हैं और इसलिए मैं यथासंशोधित अनुच्छेद को मत के लिए रखूँगा।

अनुच्छेद 131, यथासंशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।

* * * * *

अनुच्छेद 132

* माननीय सभापतिः डॉ. अम्बेडकर का एक संशोधन है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

फ्कि संशोधनों की सूची में संशोधन संख्या 2033 और 2041 के सदंर्भ में अनुच्छेद 132 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए।

राज्यपाल की पदावधि - 132ः

(1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद

त्याग सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने

पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगाः

परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

महोदय, अब, यह अनुच्छेद ...। #

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेनाः मेरा एक प्रश्न है। संशोधन संख्या 2033 प्रस्तुत नहीं

* ख्., सीएडी, खण्ड VIII, दिनांक 31 मई, 1949, पृ. 470

# डाट्स व्यवधान दर्शाता है।

पूर्वोक्त पृष्ठ 474