अनुच्छेद 135 - Page 90

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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

फ्कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2061 के संदर्भ में अनुच्छेद 134 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएः

राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं - कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

महोदय, क्या मैं संशोधन को प्रस्तावित होना मान लूँ?

श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः सभापति महोदय सभापीठ तथा सभा किसी संशोधन के प्रतिस्थापन की अनुमति दे सकती है।

माननीय सभापतिः आपको पूरे संशोधन पढ़ने की जरूरत नहीं है।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं संशोधन संख्या 2061 प्रस्तुत करता हूँ। महोदय, मैं संशोधन संख्या 2061 के मामले में यह भी संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएः

फ्कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2061 के संदर्भ में अनुच्छेद 134 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएः

फ्कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।य्

¹प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 134 संविधान में जोड़ा गया।ह्

* * * * *

अनुच्छेद 135

* माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

फ्कि अनुच्छेद 135 के खण्ड (1) में ‘संसद के किसी अथवा’ शब्दों के स्थान पर ‘संसद के किसी सदन अथवा किसी सदन’ शब्द किए जाएँ।य्

यह एक औपचारिक संशोधन है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

फ्कि अनुच्छेद 135 के खण्ड (1) मेंः

* ख्., सीएडी, खण्ड VIII, दिनांक 31 मई, 1949, पृ. 475

+ पूर्वोक्त पृष्ठ 476