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केवल बदलाव यह है कि रेखांकित शब्द अब समवर्ती सूची में रखे गये हैं इसलिए उन्हें प्रविष्टि से छोड़ना आवश्यक है यह भी वही है जो इस प्रकार की सूची I के बारे में हमने किया है।
(डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। प्रविष्टि 9 संशोधित रूप में राज्य सूची में जोड़ी गई।)
प्रविष्टि 10-क
| 10&d | Col2 |
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| eku | uh; |
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माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा प्रस्ताव है :
“कि सूची II की प्रविष्टि 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि सम्मिलित की जाए-
“10-क प्राचीन एवं ऐतिहासिक इमारतों के अतिरिक्त जो सूची I की प्रविष्टि 60 में वर्णित हैं’ “
हमने इस प्रविष्टि को बांट दिया है, सूची I के बाहर रखा है और दूसरा भाग अब सूची II में रखा गया है।
(प्रविष्टि 10-क राज्य सूची में जोड़ी गयी।)
| kuu | h; |
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प्रविष्टि 12
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है :
“कि सूची II की प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट रखी जाए-
’12-राज्य के मंत्री विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते और यदि विधान परिषद है तो परिषद के सभापति व उपसभापति और विधानमण्डल के सदस्यों के वेतन व भत्ते ’“
’12-क विधानसभा और सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार, सुरक्षा और शक्तियाँ और यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद और सदस्यों और समितियों के भी’“
चूंकि सूची I केन्द्र के बारे में है, इसलिए हमने अब तक जो कुछ किया है यह उसका पूरक है।
(प्रविष्टि 12 तथा 12-क राज्य सूची में जोड़ी गई। )
* ख्., सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 871
** ख्., सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 1 सितम्बर, 1949, पृ. 871