पैरा 13 - Page 301

280 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

लिए पारित होता है,, शब्दों के स्थान पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शब्द रखे जाएँ।

इस संशोधन के द्वारा राज्यपाल, संकल्प अड़चनों से स्वतंत्र हो अब मंत्रालय की सलाह पर कार्य कर सकता है कि क्या संसद द्वारा अथवा असम विधान मंडल द्वारा पारित विशेष कानून उस क्षेत्र में लागू होगा अथवा नहीं।

(संशोधन स्वीकार हुआ, पैरा 12 संशोधित रूप में अनुसूची में जोड़ा गया।“ )

* * * *

* माननीय सभापति : संशोधन संख्या 129 ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है “कि पैरा 13 में असम राज्य“ शब्द के पश्चात् “पहले जिला परिषद के सम्मुख बहस के लिए रखे जाने चाहिए और फिर ऐसी बहस के पश्चात्“ शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँ।

श्री रोहिनी कुमार चौधरी : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है “कि ऊपर का यह संशोधन संख्या 129 पैरा 13 में और तब ऐसी बहस के पश्चात् शब्दों के बाद (रखने के लिए प्रस्तावित) और जिलों से संबंधित ऐसे पृथक बयान ऐसे रूपान्तरण परिवर्तन के अधीन होंगे जैसे राज्य विधानमण्डल बनाये शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँ।

सभापति : डॉ. अम्बेडकर, क्या आप भी श्री रोहिनी कुमार चौधरी के संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे अवश्य शिकायत करनी चाहिए कि यद्यपि प्रकरण 177 “शब्द“ मूल मसौदे में है फिर भी मेरे मित्र श्री रोहिनी कुमार चौधरी ने इसे अपने संशोधन संख्या 130 में लाना ठीक सोचा। 177 के अर्थ में वित्तीय बयान के बारे में इसके प्रभाव का अर्थ है कि असम विधानमण्डल द्वारा इस पर चर्चा होगी और मतदान होगा। संशोधन पेश होने चाहिए और विनियोग विधि लागू होगी। बात केवल यह है कि असम विधानमण्डल के इस पर कार्रवाई करने से पूर्व, जिला परिषदों द्वारा यह बताया जाना अनुज्ञात करना वांछनीय है कि धन किस प्रकार बांटा जाना चाहिए मुझे आशा है कि अब सब आश्वस्त हैं।

(यथा संशोधित पैरा 13 अनुसूची में जोड़ा गया।)

* * * *

* ख्., सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1044