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इसका उद्देश्य लोगों को जो स्वशासी जिलों में सम्मिलित हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वशासी जिलों में रहने वाले लोगों के अभिन्न अंग नहीं है, विधानसभा में स्थान रखने के लिए अपने स्वयं के लिए अपने चुनाव क्षेत्र बनाकर विधानसभा में स्थान पाने का अवसर देना है।
(पैरा 16-क छठवी अनुसूची में जोड़ा गया।)
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माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मेरा प्रस्ताव हैः
“कि पैरा 17 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए :
(3) राष्ट्रपति के ऐजेंट की भांति इस पैरा के उपपैरा (2) के अधीन राज्यपाल अपने विवेकानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा’।“
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** माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमन, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।
सभापति : मैं पहले डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को रखता हूँ।
प्रश्न है :
“कि पैरा 17 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा जोड़ा जाय :
(3) राष्ट्रपति के एजेंट की भांति इस पैरा के उपपैरा (2) के अधीन राज्यपाल अपने विवेकानुसार अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगा।“
(संशोधन स्वीकार किया गया।)
(यथा संशोधित पैरा छठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।) माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान, मेरा प्रस्ताव हैः
“कि पैरा 18 में, पंक्ति 22 में शब्द ‘अपने विवेकानुसार’ शब्द लुप्त किया जाए।“
“कि पैरा 18 का खण्ड (ग) लुप्त किया जाए“।
* ख्., सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1055
** ख्., सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 6 सितम्बर, 1949, पृ. 1056