अनुच्छेद 266 - Page 342

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(3) इस अनुच्देद के खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारोबार के किसी ऐसे प्रकार को लागू नहीं होगी जिसे संसद विधि द्वारा घोषित करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों से आनुषंगिक है।

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सातवीं अनुसूची

“कि सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 88 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए ः मेरा यह भी प्रस्ताव है कि सातवें अनुच्छेद की सूची II की प्रविष्टि 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :

’88क. यहाँ प्रकाशित समाचार पत्र और विज्ञापनों की बिक्री अथवा खरीद ’88क.

पर कर।’

’58 . समाचार पत्रों के अतिरिक्त सामान की बिक्री या खरीद पर कर।’ ’58 .

’58क. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त दूसरे विज्ञापनों ’58क.

पर कर।’“

श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं दूसरे संशोधन पेश करूँगा। संख्या 374 से अनुच्छेद 250 भी क्योंकि यह इसका भाग है।

मेरा प्रस्ताव है :

“कि अनुच्छेद 250 के खंड (1) में उपखंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित उपखंड जोड़ें :

’(ड.) स्टाक एक्सचेंज और भावी बाजार के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर,

(च) समाचार पत्रों और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों की खरीद या बिक्री पर कर’।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : मैं यह जिक्र करना चाहूँगा कि अनुच्छेद 250 पर दुबारा विचार करने के लिए सदन की औपचारिक अनुज्ञा लेनी होगी जो संशोधन संख्या 374 के बारे में करना आवश्यक होगा।

श्री आर.के. सिधवा : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ कि एक ऐसे अनुच्छेद पर जो सदन के द्वारा पूरा और पारित हो चुका है दुबारा विचार नहीं किया जा सकता।

* ख्., सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 सितम्बर, 1949, पृ. 1172-1173