अनुच्छेद 275 - Page 54

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अनुच्छेद 214

* माननीय सभापति : तब हम संशोधन संख्या 52 लेंगे जो डॉ. अम्बेडकर के नाम में है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि संशोधन की सूची की संशोधन सं. 2728 के संदर्भ में अनुच्छेद 214 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जायः

’214(1) जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं करता, कुर्ग विधान परिषद का संघटन, अधिकार तथा कार्य वही होंगे जो वे इस संविधान के लागू होने के तुरंत पहले थे।

(2) कुर्ग में राजस्व की वसूली के संबंध में तथा कुर्ग में खर्चों के संदर्भ में प्रबंध, जब तक इसके पक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा आदेश कोई प्रावधान नहीं किया जाता, अपरिवर्तनीय रहेंगे।’“

इस अनुच्छेद में कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसके कि इसमें दोनों भाग अलग-अलग हैं जबकि मूल अनुच्छेद में ये इकट्ठे हैं।

[ अनुच्छेद 214 संविधान में जोड़ दिया गया। ]

* * * *
अनुच्छेद 275

** माननीय सभापति : तब हम अनुच्छेद 275 पर आते हैं। संशोधन सं. 111। डॉ. अम्बेडकर।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

“कि अनुच्छेद 275 के लिए, अधोलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जायः

’275 (1) यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिससे कि भारत की या उसके क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को या तो युद्ध से या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशान्ति से खतरा है तो वह घोषणा द्वारा इसे प्रभावित करने के लिए घोषणा कर सकता है।

आपातकाल

की घोषणा

* ख्., सीएडी, खण्ड IX, 2 अगस्त, 1949, पृ. 103 ** ख्., सीएडी, खण्ड IX, 2 अगस्त, 1949, पृ. 103-104