74 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
अनुच्छेद 257
* माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ।
”कि ’विधि द्वारा’ शब्द अनुच्देद 257 के अंत में जोड़े जाएं”। यह बहुत छोटा-सा अनवधान लोप है।
माननीय सभापति : दो अन्य संशोधन हैं। वे डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के बाद उत्पन्न नहीं होते।
यथोक्त संशोधन अंगीकृत हुआ।
यथोसंशोधित अनुच्छेद 257 संविधान में जोड़ा गया।
अनुच्छेद 259
”अनुच्छेद 259 के खंड (1) में, ‘महालेखा परीक्षक’ शब्द के स्थान पर ‘नियंत्रक और महालेखा परीक्षक’ शब्द रखे जाएं।”
ऐसा इसलिए किया गया है कि अनुच्छेद 259 में भी वही पद नाम आए हैं जो संविधान सभा द्वारा पूर्व अनुच्छेद में इस अधिकारी को दिया गया है।
संशोधन अंगीकृत हुआ।
यथासंशोधित अनुच्छेद 259 संविधान में जोड़ा गया।
अनुच्छेद 260
*** माननीय सभापति : अब हम अनुच्छेद 260 पर आते हैं।
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ ”कि संशोधनों की सूची के संशोधन सं. 2943 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन रखा जाए :
(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने
* ख्.,
** ख्., सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 अगस्त, 1949, पृ. 302
*** ख्., सीएडी, खण्ड IX, दिनांक 9 अगस्त, 1949, पृ. 303