304 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
( iii ) सरकार खेद प्रकट करती है और इसका कारण बताने को तैयार नहीं है कि श्री जाधव या अन्य अभ्यर्थी विशेष का वह चयन क्यों नहीं कर पाई।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर : सरकार सेवाओं में दलित वर्ग के लिए, जो 50 प्रतिशत पदों के आरक्षण से संबंधित नियम है, क्या सरकार ने नियुक्तियां करते समय इसे लागू किया?
माननीय श्री जे.एल. रियू : यह नियम इन सेवाओं पर कदापि लागू नहीं होता है। यह केवल लिपिकीय स्टाफ पर लागू होता है।
श्री डब्ल्यू.एस. मुकादम : क्या सरकार हमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम देने की कृपा करेगी?
माननीय श्री जे.एल. रियू : माननीय सदस्य इसे रिकार्ड से पा सकेंगे।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर : क्या श्री जाधव का बहिष्कार सरकार की दलित वर्ग को प्रोत्साहित करने वाली नीति के अनुकूल है?
माननीय श्री जे.एल. रियू : इसके साथ यह असंगत नहीं है।
(बोंबे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स, खंड 19, पृ. 545, 5 मार्च 1927)
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सार्वजनिक स्थानों में दलितों का प्रवेश
डॉ. भीमराव अम्बेडकर : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री बोले के उस संकल्प को जिसमें प्रेसिडेंसी के सभी सार्वजनिक स्थानों को दलितों के लिए
खोल दिया जाए, प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?
माननीय श्री गुलाम हुसैन : सूचना निदेशक द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या पी-117, 29 सिंतबर, 1 923 (तत्काल संदर्भ के लिए प्रति नीचे रखी है) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
प्रेस नोट सं. पी-117, 29 सितंबर 1923
(सूचना निदेशक, बंबई के सौजन्य से)
अछूत वर्ग
सरकार एवं परिषद प्रस्ताव
बंबई विधान परिषद के अंतिम सत्र में श्री बी.एस. बोले के प्रस्ताव पर यह सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव किया गया कि —
अछूतों को सार्वजनिक विद्यालय, न्यायालय, कार्यालय तथा औषधालय सहित
उन सभी सार्वजनिक जल स्थानों, कुओं, एवं धर्मशालाओं के प्रयोग की अनुमति
दी जाए, जिनका निर्माण तथा रख-रखाव सार्वजनिक निधि या सरकार द्वारा
नियुक्त निकायों से होता है, या जो कानून द्वारा निर्मित हैं।
इस प्रस्ताव के पालन हेतु सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे वहां तक प्रभाव में लाएं, जहां तक यह सरकारी या सरकार द्वारा संपोषित सार्वजनिक स्थानों और संस्थाओं से संबंधित हैं। कलक्टरों से यह अनुरोध किया गया है