6. बंबई वंशानुगत कार्य अधिनियम - Page 93

76 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय

जिलाधीश सहमत न हो तथा राजस्व खाते में स्वामित्व परिवर्तन न किया गया हो

और कोई वतन या उसका अंश किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है जो उस

वतन बेगार का अत्यन्त भयानक एवं निकृष्ट रूप विशेष का वतनदार न हो, तो

ऐसी हालत में जिलाधीश उस आदेश को अवैध घोषित कर दे और आदेश दे कि

वह वतन या उसका भाग या उससे प्राप्त होने वाला लाभ उसी तिथि से दिया

जाएगा, जब से जो वतनदार उसका अधिकारी था, उस वतनदार से तदनुसार

वसूली की जाए या उसे भुगतान किया जाए।

(2) यदि वतन का वह भाग भूमि है तो जिलाधीश वतनदार को दिए जाने के

आदेश दे।

  1. 1874 के बंबई अधिनियम 3 की धारा 15 में संशोधन - धारा 15 के खंड 1 में निम्नांकित का समावेश किया जाए :

यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि वतनदारों को संपूर्ण संगठन अथवा उनकी

बहुसंख्या, जिन्हें अधिनियम की धारा 63 के अधीन वंशानुगत कार्य मिला हुआ

है और उनके अधिकार में वतन भूमि है, तो उनको यह छूट होगी, बशर्ते कि वे

जिलाधीश को लिखित आवेदन दें कि अनवरत सेवाकार्य से मुक्त किया जाए

और यदि वे सर्वेक्षित मूल्यांकन के अनुसार भुगतान करने पर सहमत हों, तो उन्हें

उस भूमि पर काबिज रखा जाए।

  1. 1874 के बंबई अधिनियम 3 की धारा 19 में संशोधन - धारा 19 से निम्नांकित को निरस्त किया जाए :

और यह फैसला करना कि भुगतान नकदी या उपज के रूप में किया जाए।

  1. 1874 के बंबई अधिनियम 3 में नई धाराओं 19क, 19ख, 19ग और 19घ का समावेश - धारा 19 के पश्चात् निम्नांकित का समोवश किया जाएः

19क. जब प्रतिनिधि वतनदारों का संपूर्ण संगठन या उनकी बहुसंख्या, जिन्हें

वतन संपत्ति के लिए उपज लेने का अधिकार है, जिलाधीश से आवेदन करे कि

उन्हें इसके बदले नकद भुगतान की व्यवस्था की जाए, तो जिलाधीश उसे सापेक्ष

नकद भुगतान में बदलेगा।

19ख. जब उपज के भुगतान को सापेक्ष नकदी में परिवर्तित कर दिया जाए, तो

प्रतिनिधि वतनदारों का संपूर्ण संगठन या उनकी बहुसंख्या जिलाधीश से आवेदन

कर सकती है कि उनसे वसूली कराई जाए जिन पर यह बनती है। जिलाधीश

उनसे भू-राजस्व के साथ और उसी के भाग के रूप में नकदी वसूल करे और

पात्र वतनदारों को सरकारी खजाने से भुगतान करे।

19ग. जिन मामलों में यह पाया जाए कि सेवा का मेहनताना सरकार और किसान,

दोनों को संयुक्त रूप से उपज के रूप में देना है, यदि उनसे प्रभावित प्रतिनिधि

वतनदारों का संपूर्ण संगठन अथवा उनकी बहुसंख्या उपज के भुगतान को नकदी