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(ख) जो दायित्व पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्थानीय
किसी देशी राज्य की सरकार की थी, उस संबंध में भारत सरकार और उस
राज्य की सरकार के बीच हुए समझौते के विषयाधीन भारत सरकार के
दायित्व होंगे।
(2) इस संविधान के प्रारंभ से ही पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट
प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सभी संपत्ति, आस्तियों, दायित्वों और बाध्यताओं
जो इस अनुच्छेद के खंड (1) में निर्दिष्ट से भिन्न है, तत्थानीय देशी राज्य
की उत्तराधिकारी होगी।
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहारः जनरल)ः महोदय, मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद 224 और 225 से संबंधित अनुच्छेदों को पहले निपटाया जाना चाहिए या फिर इन अनुच्छेदों के बारे में माननीय सदस्यों के जो संशोधन हैं, उन्हें पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
श्री सभापतिः उन सबको हटाना पड़ेगा। उन्हें निपटाने में समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है।
[ अनुच्छेद 224 को संविधान से हटाया गया। ]