128 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
किया जाना है और तिथि तक के लिए स्थगित करते हैं, जिसकी घोषणा मैं करूँगा।
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तत्पश्चात् संविधान सभा नवंम्बर, 1949 में उस तिथि, जिसका निर्धारण सभापति द्वारा किया जाएगा तक स्थगित हुई।
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शपथ लेना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना
1 श्री सभापतिः मैं समझता हूँ कि दो सदस्यों को शपथ लेनी है, और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने हैं।
निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किएः-
श्री एम. आर. मसानी (बंबई जनरल)
श्री सभापतिः अब हमें प्रारुप संविधान पर विचार करना है।
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माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबई जनरल)ः श्री सभापति, महोदय मुझे संविधान सभा नियमों के नियम 38 आर के अधीन समिति द्वारा तथा संशोधित प्रारुप समिति के प्रतिवेदन के साथ भारत का प्रारुप संविधान प्रस्तुत करना है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -
‘‘कि भारत के संविधान में प्रारुप समिति द्वारा जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है, उन पर विचार किया जाए।’’
महोदय, मेरा प्रतिवेदन या प्रारुप समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, जिन्हें इस सभा के अंतिम सत्र में पारित किया गया था, किन्हीं अनुच्छेदों में संशोधन करने या परिवर्तन करने के प्रयोजनार्थ कोई बहुत लंबा वक्तव्य देने का विचार नहीं है। केवल यह कहना चाहता हूँ कि मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत शुद्धिपत्र की लंबी सूची या सूची 2 में से प्रारुप समिति शुद्धिपत्र की लंबी सूची और संशोधनों की अनुपूरक सूची को टाल पाती तो यह बेहतर रहता, लेकिन सभा को यह भी महसूस करना होगा कि प्रारुप समिति के पास बहुत कम समय था और उस पर काम का काफी दबाव था। सभा के सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि संविधान सभा का अंतिम सत्र 17 1 सी.ए.डी अधिकारिक प्रतिवेदन खंड X, 14 नवंबर 1949, पृष्ठ 459