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से जाना जाता है।’’
1949 का अधिनियम संख्या II ‘‘भारत सरकार (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1949 से जाना जाता है।’’
1949 का अधिनियम संख्या III ‘‘भारत सरकार (केंद्रीय सरकार और विधान मंडल) अधिनियम 1949 से जाना जाता है।’’
1949 का अधिनियम संख्या IV ‘‘भारत सरकार (तीसरा संशोधन) अधिनियम 1949 से जाना जाता है।’’
अधिनियम संख्या III और IV का भारत सरकार अधिनियम, 1935 से कुछ भी लेना-देना नहीं है और यही कारण है कि हम इसे भारत सराकर अधिनियम के चौथे अधिनियम के नाम से जानते हैं।
श्री सभापतिः प्रस्ताव हैः
‘‘कि खंड 1 के उपखंड (1) में चौथे संशोधन शब्दों के स्थान पर तीसरा संशोधन शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।’’
संशोधन अस्वीकृत हुआ।
श्री सभापतिः प्रस्ताव हैः
‘‘कि खंड I विधेयक का नाम नहीं है।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड I विधेयक में जोड़ा गया।
$श्री नजरुद्दीन अहमदः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।
‘‘कि खंड 2 का उपखंड लोप किया जाए।’’
महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँः
$सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड XI 25 नवंबर 1949, पृष्ठ 929
$सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड XI 25 नवंबर 1949, पृष्ठ 929