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अनुच्छेद 304
1 माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः
‘‘कि अनुच्छेद 304 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएँः-
304, इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब [ वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगें और तब ] संविधान उस विधेयक की शर्तें के अनुसार संशोधित हो जाएगाः
परंतु यदि ऐसा संशोधनः-
(क) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या
(ख) संसद में राज्यों के प्रतिनिधत्व में, या
(ग) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 7 और इस संविधान का
अनुच्छेद 213क ।
कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।
परंतु यदि ऐसा संशोधनः-
(क) अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 1142, अनुच्छेद
213क में या
(ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 7 या भाग 9 के अध्याय
1 में, या
(ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या
(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या
1 सी.ए.डी. खंड 9, 17 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1643