38 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
अनुच्छेद 306
1 श्री सभापतिः अब हम लोग अस्थायी उपबंधों से संबंधित अनुच्छेदों पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 306
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबईः जनरल)ः महोदय, में प्रस्ताव करता हूँः
‘‘कि अनुच्छेद 306 के खंड (क) (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित
खंड प्रतिस्थापित किए जाएँः-
(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची कपास (जिसके अंतर्गत ओटी हुई रूई और बिना ओटी रूई या कपास है), बिनौले, कागज (जिसके अंतर्गत अखबारी कागज है) खाद्य पदार्थ (जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल है), पशुओं के चारे (जिसके अंतर्गत खली और अन्य चारे हैं) कोयले (जिसके अंतर्गत कोक और कोयले के व्युत्पाद है), लोहे, इस्पात और अवरख का किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, आपूर्ति और वितरणः
(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध उन विषयों में से किसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ, तथा उन विषयों में से किसी के संबंध में फीस किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।
मूल अनुच्छेद 306 में इस संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए जाने की बात कही गई है, वह यह है कि उपखंड (क) में अब पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा यांत्रिक रूप से चालू वाहनों को हटाने का प्रस्ताव इसलिए किया गया है, क्योंकि इन वस्तुओं को अब सातवीं अनुसूची की सूची-1 में शामिल कर लिया गया है। यांत्रिक रूप से चालू वाहनों और पेट्रोलियम उत्पादों को इसलिए हटा दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में ये निंयत्रण के अधीन नहीं आते हैं और उन्हें समवर्ती सूची में रख दिया गया है। यदि केंद्र चाहे तो इस बारे में कानून बना सकता है। मूल अनुच्छेद का उपखंड (ख), विस्थापित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास संबंधी उपबंध अब आवश्यक नहीं है क्योंकि इन्हें भी जाँच और आंकड़े को भी समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। उपखंड (ग) का जहाँ तक संबंध है इसमें मूल अनुच्छेद 306 में संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किए जाने की बात कही गई है।
1 सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्तूंबर, 1949, पृष्ठ 3-4