अनुच्छेद 311-ख - Page 62

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पूरी तरह से खुले हुए हैं और 26 जनवरी के बाद भी सभा इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है क्योंकि सभा यदि मंत्रालय को पसंद नहीं करेगी तो वह उसे बर्खास्त करने को प्राथमिकता देगी। इसलिए, यह अनुच्छेद महज एक औपचारिक अनुच्छेद है जो कि विद्यमान मंत्रालय को नए संविधान के अंतर्गत बने रहने की अनुमति प्रदान करता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ।

श्री एचं.वी. कामथः माननीय डा. अम्बेडकर ने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर नहीं दिया है। मैंने जो शपथ लेने के बारे में उल्लेख किया है, उसके बारे में क्या हुआ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः निःसंदेह उसे लिया जाएगा। ‘‘नियुक्ति’’ का अर्थ है कार्यभार की शपथ लेना। अन्यथा ऐसा माना जाएगा कि कोई नियुक्ति नहीं हुई।

श्री एच.वी. कामथः क्या उसी दिन?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः हाँ, निश्चय ही। उसी दिन ‘‘नियुक्ति’’ में शपथ लेना शामिल है।

श्री सभापतिः मैं डा. देशमुख के संशोधन पर मत लूँगा - मैं समझता हूँ कि इसे प्रस्तुतकर्ता द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

{ ंशोधन स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 311ख यथा संशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया। }

1 सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्तूबर, 1949, पृष्ठ 14-15