अनुच्छेद 310 - Page 75

60 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

2 श्री नजरूद्दीन अहमदः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

‘‘कि प्रस्तावित अनुच्छेद 310 के खंड (1) में, सूची I के संशोधन संख्या 8 (दूसरे सप्ताह) में ‘ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में इस संविधान के अनुच्छेद 197 के अधीन जैसा प्रावधान किया गया है’ शब्दों के स्थान पर ‘संविधान के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व जिस प्रकार के वे हकदार थे’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।’’

इस अनुच्छेद के खंड (1) में यह उपबंध किया गया है कि संविधान के प्रभावी होने की तिथि अनुसूची II का पूर्वानुमान है। इस मामले को अनुसूची III के अधीन निपटाना होगा और सभा के समक्ष जिस समय अनुसूची II पर विचार किया जाएगा, वही समय इसके लिए उपयुक्त रहेगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मै। इस तथ्य की ओर खींचना चाहता हूँ कि यह संशोधन अनुसूची II का पूर्वानुमान है। इस मामले को अनुसूची III के अधीन निपटाना होगा और सभा के समक्ष जिस समय अनुसूची II पर विचार किया जाएगा, वही समय लिए उवयुक्त रहेगा।

{ श्री अहमद का संशोधन अस्वीकृत हुआ। डॉ. अम्बेडकर का पूर्व में उल्लिखित संशोधन स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 310 संविधान में जोड़ा गया। }