82 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
भाग VI - क
* श्री सभापतिः अब हम भाग VI को लेंगे।
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः
‘‘कि भाग VI के बाद, निम्नलिखित नया पैरा अंतः स्थापित जोड़ा जाए।
भाग VI - क
पहली अनुसूची भाग III में राज्य
211क. इस संविधान के भाग VI के उपबंध पहली अनुसूची के भाग III में वर्तमान विनिर्दिष्ट किए जा रहे राज्यों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि उप अनुसूची के भाग I में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे राज्यों के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों और लोपों के विषयाधीन लागू होते हैं, अर्थात्ः
(1) उक्त भाग VI में जहाँ कहीं भी ‘राज्यपाल’ शब्द आया है अनुच्छेद 259 के खंड (ख) में दूसरी बार आए इस शब्द को छोड़कर, ‘‘वहाँ इस शब्द के स्थान पर’’ राजप्रमुख शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(2) अनुच्छेद 128 में, ‘‘भाग I ’’ शब्द और संख्या पर ‘‘भाग III ’’ शब्द और संख्या प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(3) अनुच्छेद 131, 132 और 134 का लोप होगा।
(4) अनुच्छेद 135 में,
(क) खंड (1) में ‘‘नियुक्त किया जाए’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘होता है’’ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ख) खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएः
‘‘(3) राजप्रमुख को बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हक होगा और राजप्रमुख को ऐसे भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करेंगे।’’