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भाग 3 µ दत्तकग्रहण
अध्याय 1
सामान्य दत्तक ग्रहण
52. इस भाग के उल्लंघन में दत्तकग्रहण का निषेध ः (1) इस संहिता के प्रभावी होने के बाद कोई भी हिंदू पुरुष इस
भाग में दिए गए तरीके के अतिरिक्त न तो दत्तकग्रहण कर
सकता है न दे सकता है।
(2) धारा 66 की उप-धारा (2) के मामलों को छोड़ कर इस
भाग के उल्लंघन में किया गया दत्तक ग्रहण अमान्य होगा। (3) अमान्य दत्तकग्रहण न तो दत्तक को उसके ग्रहीता परिवार में
कोई अधिकार देता है और न ही जन्म के परिवार से उसका
अधिकार समाप्त करता है।
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भाग 4, धारा 1, 17 तथा 27, पृष्ठ 24, 27, 28
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53. वैध दत्तकग्रहण की अर्हताएं ः कोई भी दत्तक ग्रहण तब तक वैध नही माना जा सकता जब तक किµ
(1) जो व्यक्ति दत्तक दे रहा है उसके पास इसकी क्षमता हो साथ भाग 6, धारा
ही उसे दत्तक देने का अधिकार भी हो_ 4, पृष्ठ 24 (2) जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है उसके पास इसकी क्षमता हो_
(3) वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जा रहा है वह इसके काबिल
हो_
(4) दत्तकग्रहण शारीरिक रूप से गोद लेने व देने से ही पूर्ण माना जाएगा_ (5) दत्तकग्रहण इस भाग में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करता हो।
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दत्तक ग्रहण की क्षमता
54. हिंदू पुरुष के दत्तकग्रहण की क्षमताः
कोई भी हिंदू पुरुष जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो व 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो पुत्र के दत्तकग्रहण की क्षमता रखता है_