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दत्तकग्रहण करने की क्षमता
63. दत्तकग्रहण किसे किया जा सकता है? ः किसी लड़की को किसी भी हिंदू पुरुष या स्त्री द्वारा गोद नहीं लिया जा सकताः
(1) यदि निम्न स्थितियों की संतुष्टि न हो तो किसी लड़के को गोद नहीं लिया जा
सकता-
(क) वह एक हिंदू हो,
(ख) वह शादीशुदा न हो,
(ग) उसे पहले से ही गोद न लिया गया हो,
(घ) उसने 15 साल की आयु पूरी न की हो।
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64. कुछ व्यक्ति जिन्हे गोद लिए जाने के लिए सक्षम घोषित किया गया हैः किसी शक की गुंजाइश न हो इसलिए निम्न व्यक्तियों को गोद लिए जाने की सहमति हैं, यथाः-
(1) सबसे बड़ा अथवा अपने पिता का इकलौता पुत्र_
(2) उस स्त्री का पुत्र जिससे गोद लेने वाले पिता ने कानूनन विवाह न किया हो, तथा
विशेषकर पुत्री का पुत्र, बहन का पुत्र, या मां की बहन का पुत्र_ तथा (3) कोई अजनबी चाहे वह गोद लेने वाले पिता के निकट संबधी हो।
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आवश्यक संस्कार
65. दत्तकग्रहण की पूर्णताः दत्तकग्रहण तब तक वैध व बाध्यकारी नहीं है जब तक कि पुत्र जिसे दत्तक लिया गया है, शारीरिक रूप से संबंधित पालक या उनके प्राधिकार से उसको स्थानान्तर करने की अभिलाषा से दत्तक देने वाले परिवार से दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में न ले जाया जाए।
स्पष्टीकरणः- दत्तकग्रहण की वैधता के लिए ‘दत्ता होमम’ का अनुष्ठान आवश्यक नहीं है।