692 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
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दत्तकग्रहण करने की क्षमता
63. दत्तकग्रहण किसे किया जा सकता है?ः (1) किसी भी हिंदू पुरुष या स्त्री द्वारा किसी लड़की को गोद नहीं लिया जा सकता।
(2) यदि निम्न व्यवस्थाओं की संतुष्टि न हो तो किसी लड़के को गोद नहीं लिया जा सकता-
(क) वह एक हिंदू हो,
(ख) वह शादीशुदा न हो,
(ग) उसे पहले से ही गोद न लिया गया हो, (घ) उसने 15 साल की आयु पूरी न की हो।
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भाग 6, धारा 3, पृष्ठ 24
64. कुछ व्यक्ति जिन्हे गोद लिए जाने के लिए सक्षम घोषित किया गया हैः किसी शक की गुंजाइश न हो इसलिए निम्न व्यक्तियों को गोद लिए जाने की सहमति हैं, यथाः-
(1) सबसे बड़ा अथवा अपने पिता का इकलौता पुत्र_
(2) उस स्त्री का पुत्र जिससे गोद लेने वाले पिता ने कानूनन
विवाह न किया हो, तथा विशेष कर पुत्री का पुत्र, बहन का
पुत्र_ या मां की बहन का पुत्र तथा
(3) कोई अजनबी यद्यपि गोद लेने वाले पिता के निकट संबधी हो।
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आवश्यक संस्कार
65. दत्तकग्रहण की पूर्णता ः दत्तक ग्रहण तब तक वैध व बाध्यकारी नहीं है जब तक कि पुत्र जिसे दत्तक लिया गया है उसे शारीरिक रूप से सम्बन्धित पालक या उनके प्राधिकार से उसे स्थानन्तर करने की अभिलाषा से दत्तक देने वाले परिवार से दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार में न ले जाया जाए।
भाग 6, धारा 14, पृष्ठ 26
भाग 6, धारा 15, पृष्ठ 26