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अध्याय 3
पंजीकरण या दत्तकग्रहण का अभिलेखन
74. पंजीकरण दत्तकग्रहण का प्रमाणीकरणः
(1) राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर अपने सरकारी गजट में ये निर्देश दे सकती है
कि राज्य या अधिसूचना में बताए गए क्षेत्र में इस भाग के प्रावधान के तहत कोई
दत्तक -ग्रहण वैध नही होगा जब तक कि कागजात पंजीकरण के समय लागू
किसी कानून के तहत पंजीकृत कोई लिखित प्रमाण न हो।
(2) जहां उप-धारा (1) के तहत किसी पंजीकृत प्रमाण की आवश्यकता हो, वहां
दत्तकग्रहण के प्रमाण के लिए उस दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को
पेश नहीं किया जा सकता।
74अ. दत्तक ग्रहण का अभिलेखन उन मामलों में जहां धारा 74 लागू नहीं होतीः जहां धारा 74 के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है वहां राज्य सरकार इस भाग के तहत किए गए किसी दत्तकग्रहण के प्रमाण की सुविधा के इरादे से, नियमों के तहत, उस दत्तकग्रहण के बारे जो दस्तावेज देती है, की प्रविष्टि उस रजिस्टर में दत्तक की जायेगी जिसकी देखभाल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाती है। बशर्ते कि ऐसे प्राधिकारी को धारा 75 में बताए गए तरीके द्वारा अर्जी दी गई हो।
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75. अर्जी कब लगाई जाए व उसमें दिए जाने वाले दस्तावेजः धारा 74अ के तहत दत्तकग्रहण करने वाले व दत्तक देने वाले दोनों द्वारा हस्ताक्षरित अर्जी दत्तक ग्रहण के 90 दिन के भीतर दी जानी चाहिए। इसमें निम्नलिखित जानकारी व मांगी गई अन्य जानकारियां दी जानी चाहिएः-
( i ) दत्तकग्रहण की तिथि_
( ii ) दत्तकग्रहण का प्रकार_
( iii ) उस या उन व्यक्तियों के नाम और जिनके द्वारा दत्तकग्रहण किया गया है_
( iv ) यदि दत्तकग्रहण करने वाला पिता विवाहित है तो उस की पत्नी का नाम_ और
यदि वह विधुर है तो उसकी पूर्व मृत पत्नी का नामः