736 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
(ग) तृतीय, यदि इन दोनों वर्गों में से कोई भी प्राथमिक उत्तराधिकारी
न हो तो धारा 102 में दर्शाये गोत्रज संबंधियों को, तथा
(घ) अंतिम, यदि कोई गोत्रज न हो तो धारा 103 में उसके संबंधी
बंधुओं को दर्शाये।
(111)
99. प्राथमिकता प्राप्त उत्तराधिकारियोंं के उत्तराधिकार का क्रम- प्राथमिकता प्राप्त उत्तराधिकारियों वह संबंधी जो आठवीं अनुसूची के वर्ग 1 में हैं उन्हें संयुक्त रूप से लिया जाए व जो वर्ग 2 में प्रथम स्थान में हैंउन्हें दूसरे क्रम में व जो दूसरे क्रम में हैं उन्हें तीसरे क्रम में रखा जाए और आगे भी यही क्रम दोहराया जाएगा।
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