738 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
112
100. वर्ग 1 में प्राथमिकता प्राप्त उत्तराधिकारियों में संपत्ति का बंटवाराः (1) वर्ग 1 में प्राथमिक उत्तराधिकारियों में निर्वसीयती की संपत्ति
का बंटवारा इस प्रकार होगा कि विधवा का भाग उसके प्रत्येक पुत्र के समान होगा। इसमें पूर्व मृतक पुत्र जो अपने पीछे एक पुत्र छोड़ गया है और पुत्र के पुत्र का पुत्र, जो निर्वसीयती की मृत्यु के समय जीवित हो भी शामिल है। तथा प्रत्येक कन्या का हिस्सा प्रत्येक पुत्र के बराबर होगाः
परंतु जहां किसी मृतक पुत्र का कोई पुत्र अथवा पुत्र का पुत्र न हो बल्कि उसकी मृत्यु के समय उसकी या उसके पुत्र की जीवित विधवा है तो निर्वसीयती के पुत्र के भाग का आधा उस मृतक पुत्र की विधवा को मिलेगा।
(2) पूर्व मृतक पुत्र को दिया गया हिस्सा उपधारा 1 के तहत निम्न तरीके से विभाजित होगाः-
(क) यदि ऐसा पूर्व मृतक पुत्र अपने पुत्र या पुत्र के पुत्र को
निर्वसीयती की मृत्यु के समय जीवित छोड़ गया है तो
उसका हिस्सा उसकी विधवा के बराबर होगा जो उस
मृतक पुत्र के पुत्र को दिया जाएगा। इसमें वह मृतक पुत्र
भी शामिल है जो निर्वसीयती से पूर्व मृत हो व अपने
पुत्र को उसकी मृत्यु के समय जीवित छोड़ गया होः
परंतु यदि ऐसे पूर्व मृतक का कोई पुत्र किसी विधवा
को निर्वसीयती की मुत्यु के समय छोड़ कर जाता है,
और कोई पुत्र छोड़ कर नहीं जाता है तो ऐसे पुत्र का
हिस्सा ऐसे पूर्व मृतक के अन्य पुत्र से आधा होगा।
(ख) निर्वसीयती की मृत्यु से पूर्व मृत पुत्र का पुत्र यदि
निर्वयीसती से पहले मर चुका हो, का हिस्सा उसकी
विधवा व उसके पुत्रों में बराबर हिस्सों में बंटेगा।
(ग) यदि पूर्व मृतक पुत्र अपने पीछे एक विधवा अथवा पुत्र
की विधवा या दो या दो से ज्यादा पुत्र की विधवाएं छोड़
गया है, और कोई पुत्र या पुत्र का पुत्र जो निर्वसीयती
भाग 4, धारा 7, पृष्ठ 6