पुरुष मरूमक्कत्तायस इत्यादि की संपत्ति का उत्तराधिकार - Page 764

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तो संपत्ति का आधा भाग विधवा या विधवाओं को बराबर मात्रा में व बाकी आधा

हिस्सा उसके पांरपरिक वंशजों को जाएगा।

(2) निर्वसीयती की माता के वंशजों की अनुपस्थिति में सारी संपत्ति विधवा या विधवाओं

में बराबर हिस्सों में और विधवाओं की अनुपस्थिति में उसकी (निर्वसीयती) माता

के पारंपरिक वंशजों को जाएगी।

(124)

105छ. जहां उत्तराधिकारी माता की माता या उसके वंशज अथवा पिता हों वहां संपत्ति का हस्तांतरणः

(1) जहां निर्वसीयती अपने पीछे धारा 105ग, 105घ व 105ड में उल्लिखित उत्तराधिकारी

न छोड गया हो बल्कि अपने पिता और अपनी माता की माता या उसके वंशजों

को छोड़ गया हो तो आधी संपत्ति पिता व आधी संपत्ति उसकी माता की माता

और उनकी अनुपस्थिति में उसके पांरंपरिक वंशजों को जाएगी।

(2) माता की माता या उसके वंशज के न होने पर सारी संपत्ति पिता को जाएगी और

पिता के न होने पर सारी संपत्ति माता की माता या उसके वंशजों को जाएगी।

(125)

105ज. अन्य मामलों में हस्तांतरणः

(1) जहां निर्वसीयती अपने पीछे धारा 105ग, 105ड., 105च 105छ में उल्लिखित

उत्तराधिकारियों में से किसी को भी नहीं छोड कर नहीं गया हो वहां सारी संपत्ति

उसकी माता की नानी को जाएगी अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसके वंशज या

वंशजों, निकटस्थ पूर्व अथवा बाद के वंशजों को जाएगी, इनमें अति दूरस्थ पूर्व

अथवा बाद के वंशज शामिल नहीं है।

(126)

105झ. माता के पारंपरिक वंशजों व अन्य पूर्व वंशज के बीच बंटवारे के नियमः जहां निर्वसीयती की संपत्ति या उसके किसी भाग के बंटवारे के लिए, यदि माता अथवा अन्य वंशज बिना वसीयत के मर जाते हैं तो

उसकी माता के दो या अधिक पारंपरिक वंशज या अन्य पूर्वपुरुष हों वहां बंटवारा धारा 105 ग के खंड क से ड. के नियमों के अनुसार हो।