पुरुष मरूमक्कत्तायस इत्यादि की संपत्ति का उत्तराधिकार - Page 766

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स्त्री की निर्वसीयती संपत्ति का उत्तराधिकार
सामान्य प्रावधान

106. एक हिंदू स्त्री के उत्तराधिकारीः धारा 109 (क) व 109 (ख) में स्पष्टतः उपबंधित मामलों को छोड़कर एक हिंदू स्त्री जो निर्वसीयती मर गई है उसकी संपत्ति इस भाग में तय नियमों के अनुसार हस्तांतरित की जाएगी-

(क) प्रथम, पति व बच्चे, इसमें उससे पूर्व मृत बच्चे के बच्चे भी शामिल हैं_ तथा

(ख) दूसरे, यदि उप-धारा (क) में उल्लेखित कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो धारा 109 में

उल्लेखित नियमों के अनुसार व उसी क्रम में जिस क्रम में उनके नाम उल्लेखित है।

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107. उत्तराधिकारियों के बीच हिस्सों का बंटवाराः

(1) जहां एक हिंदू स्त्री अपने पीछे अपने पति व बच्चों को छोड़कर निर्वसीयती मर

जाती है, तो वह संपत्ति जिसे वह निर्वसीयती छोड़कर मरी है उसके पति व बच्चों

में इस प्रकार बंटेगी कि उन्हें बराबर हिस्सा प्राप्त हो_

(2) यदि एक हिंदू स्त्री पति नहीं केवल बच्चों को छोड कर निर्वसीयती मर जाती है,

तो वह संपत्ति जिसे वह निर्वसीयती छोड़कर मरी है उसके बच्चों में इस प्रकार

बंटेगी कि प्रत्येक को बराबर हिस्सा प्राप्त हो_

(3) यदि निर्वसीयती मृत स्त्री का कोई बच्चा उसके जीवनकाल में मर जाता है और

उस स्त्री की मृत्यु के समय उस मृत के बच्चे जीवित हों तो ऐसे बच्चों के बच्चों

को वही हिस्सा मिलेगा जो उस बच्चे को मिलता यदि वह जीवित होता ।

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108. जहां कोई बच्चा नहीं तब पति का उत्तराधिकारी होनाः जहां कोई स्त्री केवल अपने पति को अपने पीछे छोड़कर मर जाती है अपने बच्चे या बच्चों के बच्चे जो धारा 107 के तहत उत्तराधिकार के लिए नामित हैं, को नहीं छोड़कर जाती तो वह सारी संपत्ति जिसे वह निर्वसीयत छोड़कर मरी है, उसके पति को हस्तांतरित हो जाएगी।