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115. कुछ मामलों में विभाजन अधिनियम, 1893 लागूः इस संहिता के लागू होने के बाद जहां निर्वसीयती की अचल संपत्ति अथवा व्यवसाय का हिस्सा, चाहे वह उसके अकेले का हो अथवा किसी के साझे मेंः-
(क) निर्वसीयती के एक या सभी पुत्रों, पौत्रों, परपौत्रों को अन्य संबंधियों के साथ
हस्तांतरित हो, और उनमें से कोई एक उसके विभाजन के लिए वाद लाए,
(ख) आठवीं अनुसूची के वर्ग (1) में उल्लिखित पुरुष संबंधियों के साथ एक पुत्री
को हस्तांतरित होगी और ऐसे पुरुष संबंधियों में से कोई पुत्री के भाग को उसके
अलग प्रयोग (जो ऐसा करने का अधिकार रखता हो) विभाजन के लिए दबाव
डालता है_
विभाजन अधिनियम, 1893 (1893 का IV ) प्रावधान उसी प्रकार लागू होगा जैसे
यदि निर्वसीयती का परिवार संयुक्त होता और वह स्त्री या पुरुष उसके एक भाग
के हस्तांतरण के अधिकारी होते।
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