762 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
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115. कुछ मामलों में विभाजन अधिनियम, 1893 लागू ः इस संहिता के लागू होने के बाद जहां निर्वसीयती की अचल संपत्ति अथवा व्यवसाय का हिस्सा, चाहे वह उसके अकेले का हो अथवा किसी के साझे में, निर्वसीयती के एक या अधिक पुत्रों, पौत्रों, परपौत्रों को, अन्य संबंधियों को एकसाथ हस्तांतरित हो, और उनमें कोई एक उसके विभाजन के लिए वाद लाए।
विभाजन अधिनियम, 1893 (1893 का IV ) का प्रावधान उसी प्रकार लागू होगा जैसे यदि निर्वसीयती का परिवार संयुक्त होता और वह स्त्री या पुरुष उसके एक भाग के हस्तांतरण के अधिकारी होते।
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भाग 2, धारा 12, पृष्ठ 9