अध्याय 3- वसीयती उत्तराधिकार - Page 795

780 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

(2) इस भाग के तहत यदि कोई आश्रित हो जिसे भरण-पोषण दिया जाना है, तो उसकी राशि निश्चित करने के लिए निम्न बातों को धयान में रख जाएगा- (क) मृतक के सभी कर्ज चुकाने के बाद बची कुल जागीर_

(ख) अगर मृतक ने एक वसीयत द्वारा आश्रित के लिए कोई व्यवस्था का प्रावधान

रखा हो_

(ग) मृतक व आश्रितों की स्थिति व स्तर_

(घ) दोनों के बीच संबंध की कोटी_

(घ) आश्रितों की न्यायोचित मांग_

(च) आश्रितों व मृतक के बीच पूर्व रिश्ते_

(छ) उस पुरुष या स्त्री की संपत्ति, अथवा उस संपत्ति से प्राप्त अन्य आय, अथवा

उनकी अपनी कमाई, अथवा अन्य किसी माघ्यम से प्राप्त आय_ (ज) इस भाग के प्रावधान के अनुसार भरण-पोषण के लिए निश्चित आश्रितों की

संख्या_

झ) विधवा के मामले में उसका आचरण।

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