खंड 2 : (संहिता का प्रयोग) - Page 28

13 श्री एस. पी. मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : प्रस्ताव है कि :-

खंड-2 के उपखंड (1) भाग (ग) ( ii ) के बाद जोडें; ( iii ) ‘‘कोई परित्यक्त बालक जिसे समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में पाला गया हो जिससे कि माता-पिता का सम्बन्ध हो।’’ श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि :-

खंड 2 के उपखंड (1) भाग (घ) के ‘‘(घ) हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने वाला बशर्तें कि धर्म परिवर्तन से पहले उसके अधिकार और जिम्मेदारियां’’।

खंड-2 का उपखंड (1) को भाग (घ) के बाद यह जोडें़ :

‘‘(ड.) अपने जीवनकाल में बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू से मुसलमान या ईसाई धर्म परिवर्तन।’’ श्री नजीरुद्दीन अहमद : प्रस्ताव है कि :-

खंड-2 के उपखंड (2) को हटा दें।

सरदार हुकम सिंह : प्रस्ताव है कि :-

खंड-2 के उपखंड (2) में ‘‘पारसी’’ के बाद ‘‘सिख’’ जोड़ें। श्री ब्रजेश्वर प्रसार (बिहार) : मेरा प्रस्ताव है कि :-

खंड-2 के उपखंड (2) के बाद जोड़ेंः-

‘‘2क. यह संहिता किसी भी महिला पर जिसका विवाह किसी हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख से हुआ हो या वह किसी भी धर्म को मानती हो पर लागू होगी।’’

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मेरा प्रस्ताव है कि :-

( i ) खंड 2 के उपखंड (3) को हटा दिया जाए।

( ii ) खंड 2 के उपखंड (4) को हटा दिया जाए।

( iii ) खंड 2 के उपखंड (4) के बाद जोड़ें :

‘‘(5) किसी भी चीज या ऐसे व्यक्तियों या ऐसे समय से किसी भी राज्य के ऐसे वर्ग के व्यक्ति या इसी स्थितियों के लिए जो राज्य विधानसभा समय-समय पर कानून बनाए पर लागू होगी।’’