खंड 2 : (संहिता का प्रयोग) - Page 31

16 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

  1. खंड-2 के स्थान पर :-

‘‘2. यह संहिता सभी भारतीय चाहे वह किसी भी धर्म, जाति और पंथ के हों।’’ 3. खंड-2 के स्थान पर

‘‘2. इस संहिता की धारा 1 के प्रावधानों के तहत लागू’’

(अ) सभी लोगों पर जो धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हों। (आ) किसी अन्य व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी न हो। (इ) किसी भी महिला पर जिसका किसी ऐसे व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, हिंदू,

ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म का न हो।

(ई) किसी भी वैध या अवैध बालक के माता-पिता में से एक जो धर्म से मुसलमान,

ईसाई, पारसी या यहूदी न था।

(उ) मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म के सिवाय जिन्होंने किसी अन्य धर्म

में परिवर्तन किया हो।

  1. खंड-2 के स्थान पर :-

‘‘2. संहिता का प्रयोग : यह संहिता हिन्दुस्तान यानी भारत के सभी नागरिकों जो किसी जाति और धर्म के हों या किसी भी धर्म को मानते हों।’’ 5. खंड-2 में :-

(1) उपखंड (1) में :-

( i ) भाग (क) में ‘‘हिंदू जैसा कि कहा जाता है, सभी व्यक्ति हिंदू धर्म को

मानते हों’’ के स्थान पर ‘‘व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हो।’’

( ii ) भाग (घ) में ‘‘हिंदू धर्म’’ के स्थान पर ‘‘हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख

धर्म।’’

(2) उपखंड (4) हटाएँं।

  1. खंड-2 के उपखंड (1) के भाग (क) में ‘‘हिंदू मतलब सभी व्यक्ति जो हिंदू

धर्म मानते हैं’’ के स्थान पर ‘‘सभी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हों।’’ 7. खंड-2 के उपखंड (1) के भाग (ख) के हटाएँ।

  1. खंड-2 के उपखंड (1) भाग (ख) के स्थान पर ‘‘(ख) सभी व्यक्तियों पर

जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हैं।’’