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खंड-2 के उपखंड (1) भाग (ग) ( i ) में अवैधानिक के बाद जोडें़ :
‘‘वह, अगर उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है, स्वयं हिंदू है और’’ मुझे खेद है कि बहुत सारे विषयों को जो आपस में बहुत भिन्न हैं अलग से लिया गया है और उन पर बहुत लम्बी बहस की गई है। इसलिए बहुत से माननीय सदस्यों को लगता है बहस का तारतम्य टूट गया है।
‘‘संहिता से लागू होना’’ :
(सी) ( i ) कोई भी बच्चा वैध या अवैध; जिसके माता-पिता इस धारा के अन्तर्गत हिंदू हैं।’’
श्री सतीश चन्द्र (उत्तर प्रदेश) : यह कई बार पढ़ा जा चुका है।
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माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य को आगे बढ़ने दें। तारतम्य बनाए रखने के लिए, उन्हें पढ़ने की स्वीकृति दे।
श्री त्यागी : अवैध बच्चे के बारे में नहीं पढ़ा गया था।
श्री नजीरुद्दीन अहमद : एक हिंदू का बच्चा विशेषरूप से अगर वह अवैध है,
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हो सकता है अपने आप हिंदू न रहे। यह उपखंड बस सम्भावना पर आगे बढ़ता है कि हिंदू का बच्चा हिंदू ही रहेगा। लेकिन उसके लिए इसकी बहुत सम्भावना है कि वह धर्म बदल ले। वह सभी धर्मों को छोड़कर नास्तिक हो सकता है। यह यहूदी हो सकता है, ईसाई या मुसलमान हो सकता है, और फिर से हिंदू धर्म परिवर्तन कर सकता है।
सम्भावना है कि एक हिंदू अवैध संतान हिंदू ही होगी पूर्वधारणा है कि वह अपना धर्म नहीं बदलेगा। वास्तव में वह बदल सकता है। अगर वह अपना धर्म बदलता है तो निश्चित रूप से, वह हिंदू नहीं हो सकता और अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं ले सकता और इसी तरह एक हिंदू पिता का अवैध बच्चा अपने पिता की संपत्ति का हकदार होगा; लेकिन अगर वह अपना धर्म बदले, वह हिंदू न रहे तो उत्तराधिकारी नहीं रहता।
श्री त्यागी : एक पिता का बच्चा अवैध नहीं हो सकता, केवल एक माँ का हो सकता है।
श्री नजीरुद्दीन अहमद : यह विधि सम्मत प्रश्न है। अगर एक पिता का अवैध
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बच्चा नहीं हो सकता तो, यह खंड हटा दिया जाना चाहिए था।
श्री त्यागी : एक बच्चा...(अवरोध)