16. लोक प्रतिनिधित्व विधेयक - Page 138

123

श्री ए.पी. जैनः नहीं श्रीमन्, में नहीं चाहता कि सदन इस पर मतदान करे।

श्री जे.आर. कपूरः विधि मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं भी नहीं चाहता कि मेरा संशोधन सदन के समक्ष लाया जाए।

डॉ. अम्बेडकरः श्रीमन्, मेरे पास खंड 6 के संबंध में एक संशोधन है। मैं प्रस्ताव पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।

फ्उपखंड (2) में फ्निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्य् का लोप किया जाए।य्

जिससे कि सदन इसके महत्त्व को समझ सके। मैं खंड 13 पढूँगा। मैंने खंड 13 में संशोधन प्रस्तावित किया है, जो निम्नानुसार हैः

वर्तमान खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंः

फ्13 धारा 6, 9 और 11 के अधीन आदेश करने की प्रक्रियाµ

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र अध्यक्ष द्वाराµ

(क) प्रत्येक भाग ‘क’ राज्य और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर भाग ‘ख’ राज्य के संबंध में, उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यूनतम तीन और अधिकतम सात संसद सदस्यों से मिलकर बनी एक सलाहकार समिति_ और

(ख) बिलासपुर, कुर्ग ओर अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर प्रत्येक भाग ‘ग’ राज्य के संबंध में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य या सदस्यों ने मिलकर बनी एक सलाहकार समिति स्थापित की जाएगी।

(2) निर्वाचन आयोग, इस प्रकार स्थापित सलाहकार समिति के परामर्श से, प्रत्येक राज्य के संबंध में, धारा 6, 9 और 11 या इनमें से ऐसी प्रस्ताव तैयार करेगा और इन धाराओं के अधीन आदेश करने के लिए प्रस्ताव राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

(3) धारा 6, धारा 9, धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, संसद के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपांतरणों के अधीन होगा जो संसद इस प्रकार आदेश रखे जाने के बीस दिनों के भीतर करे।य्

अब, निर्वाचन-क्षेत्र के अंतिम रूप से अवधारण का दायित्व इन समितियों पर है और परिणामतः समितियों की सिफारिश ही प्रवर्तन में आएगी। ऐसा होने पर, पुराना उपबंध जिसमें निर्वाचन आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है, अनावश्यक हो जाता है। इसीलिए मैं उन खंडों को छोड़ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः संशोधन पेश किया जाता हैः

फ्उपखंड (2) में, फ्निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्य् का लोप किया जाए।य्