24. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 201

186 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

भाग ग. राज्यों को राज्य आबंटित करने की रीतिµधारा 27 झ में यथा उपबंधित के सिवाय संविधान की चौथी अनुसूची में दिए गए किसी भाग ‘ग’ राज्य या ऐसे राज्यों के समूह को आबंटित राज्य परिषद की सीट या सीटें ऐसे राज्य या राज्यों के समूह के लिए निर्वाचक -मंडल के सदस्यों द्वारा एकल मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से चुने गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भरी जाएँगी।

27 झ. अजमेर तथा कुर्ग और त्रिपुरा एवं मणिपुर राज्यों को आबंटित राज्य परिषद की सीटों को भरे जाने के लिए विशेष उपबंधµ(1) संविधान की चौथी अनुसूची में अजमेर तथा कुर्ग राज्यों को आबंटित राज्य परिषद की सीट अजमेर राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और चक्रानुक्रम द्वारा कुर्ग विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जाएगी। अर्थात् प्रथम आम चुनाव और प्रत्येक दूसरे उत्तरवर्ती द्विवार्षिक चुनाव के समय उक्त सीट अजमेर राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और प्रथम द्विवार्षिक चुनाव तथा प्रत्येक तीसरे उत्तरवर्ती द्विवार्षिक चुनाव के समय उक्त सीट कुर्ग विधानपरिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएंगी।

(2) उक्त अनुसूची में त्रिपुरा तथा मणिपुर राज्यों को आबंटित राज्य-परिषद की सीट त्रिपुरा राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों और मणिपुर राज्य के लिए निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर भरी जाएंगी अर्थात् प्रथम आम चुनाव और प्रत्येक द्वितीय उत्तरवर्ती द्विवार्षिक चुनाव के समय उक्त सीट त्रिपुरा राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और प्रथम द्विवार्षिक चुनाव एवं प्रत्येक तीसरे उत्तरवर्ती द्विवार्षिक चुनाव के समय उक्त सीट मणिपुर राज्य के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी।

(3) अजमेर तथा कुर्ग राज्यों या त्रिपुरा तथा मणिपुर राज्यों को आबंटित सीट की आकस्मिक रिक्ति उस राज्य में चुनाव द्वारा भरी जाएगी जिस राज्य में उस सीट को भरने के लिए चुनाव पिछले पूर्ववर्ती आम चुनाव या द्विवार्षिक चुनाव, जैसी भी स्थिति हो, के समय भरी गई थी।

(4) उप-धारा (1) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अंतर्गत होने वाला प्रत्येक चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा।

27 ×ा. अनुच्छेद 240 के अधीन विधानमंडलों के रूप में कार्य करने के लिए बनाए गए निकायों द्वारा निर्वाचक-मंडल का प्रतिस्थापनµइस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुएµ

(क) यदि बिलासपुर तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पांचवीं अनुसूची के पांचवें स्तंभ में विनिर्दिष्ट राज्यों में से किसी राज्य के लिए अनुच्छेद 240 के अधीन संसद कानून