24. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 208

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नए खंड बनाने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएग और फिर इन संशोधनों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अतः इस समय हम इस मामले को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैंµनिश्चित तौर पर कल तक के लिए नहीं। मैं खंड II पर आता हूँ।

श्री द्विवेदी (विन्ध्य प्रदेश)ः खंड II ‘क’ में भी कुछ संशोधन हैं।

माननीय अध्यक्षः मैं उसे अब स्थगित करता हूँ। दुर्भाग्य है कि कुछ माननीय बातचीत में मशगूल हैं और कार्यवाही पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

प्रश्न यह हैः

फ्कि खंड II इस विधेयक का हिस्सा बन गया है।य्

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड II इस विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड II -क

डॉ. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव रखने के लिए अनुमति चाहता हूँः

खंड II के बाद, निम्नांकित नया खंड जोड़ा जाएः

फ् II क. 1950 के अधिनियम XL III में नई पांचवींय् अनुसूची जोड़नाµउक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के बाद निम्नांकित अनुसूची इस प्रकार जोड़ी जाएगीः

पाँचवी अनुसूची

[ धाराएं 27 -क (2), 27 -क 27, तथा 27-झ (क) देखिए ]

निर्वाचक-मंडलों के सदस्यों की संख्या

राज्य का नाम सदस्यों की संख्या

  1. अजमेर 20

  2. भोपाल 20

  3. बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश 25

  4. कच्छ 20

  5. मणिपुर 20

  6. त्रिपुरा 20

  7. विन्ध्य प्रदेश 50य्