24. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 214

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शब्दों के बाद ‘ऐसे किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिए जैसा कि उप-धारा (2) में कहा गया है’ कोष्ठक तथा अंक, शब्द जोड़े जाएं।

( iii ) मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-क की उप-धारा (4) के बाद, निम्नांकित उप-धारा जोड़ी जाए।

फ्(5) दिल्ली राज्य के निर्वाचक मंडल में निम्नांकित होंगेःµ

(क) उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य_

(ख) दिल्ली के मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद के गैर-सरकारी सदस्य_ और

(ग) उस राज्य के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक छावनी बोर्ड, जिला बोर्ड, नगरपालिका समिति तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति के गैर-सरकारी सदस्य।य्

( iv ) मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-च की उप-धारा (झ) में फ्किसी राज्य या राज्यों के समूह के लिएय् शब्दों के बाद फ्पाँचवी अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्टय् शब्द रखे जाएं।

( v ) मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-च की उपधारा (1) में, फ्किसी राज्य या राज्यों के समूहय् शब्दों के बाद फ्पाँचवी अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्टय् शब्द जोड़े जाएं।

( vi ) फ्इस विधेयक के खंडों और इस विधेयक द्वारा जोड़ी गई धाराओं के संख्यांकन और अक्षरांकन के लिए शोधन प्रतिनिर्देश परिणामिक शोधनों सहित एक साथ किए जाएं।य्

ऽमाननीय अध्यक्षः संशोधन रखा गयाः जैसा ऊपर दिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखे गए संशोधन में, प्रस्तावित नए खंड 10-ख में, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रस्तावित नई धारा 27-×ा के खंड ‘ख’ मेंµ

( i ) पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों सर्जित के बाद ‘संयुक्त या’ शब्द जोड़े जाएं।

( ii ) तीसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों फ्उसके बादय् के बाद फ्ऐसे निकाय में होंगे याय् शब्द जोड़े जाएं_ और

ऽसं. वा., खंड 7, भाग II, 12 दिसंबर, 1950, पृष्ठ 2259-60