28. भाग-ख राज्य (विधियाँ) विधेयक - Page 256

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डॉ. अम्बेडकरः यदि उन्हें कोई खतरा है तो हम किसी भी खतरे का बीमा कर देंगे।

माननीय अध्यक्षः इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें इस प्रस्ताव की शुद्धता या गंभीरता पर कोई संदेह है, परंतु फिर भी एक सदस्य के नाते उन्हें कारण जानने का हक है।

श्री एस.वी. नाइक (हैदराबाद)ः इस अनुसूची के संशोधनों की सूची के पृष्ठ 5 पर धारा 2 के बाद ‘मुद्रा अध्यादेश, 1940’ शीर्षक के अन्तर्गत हैदराबाद में एक रुपये के नोटों के संबंध में कुछ अस्थायी उपबंध किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हैदराबाद राज्य में प्रचलित अन्य मुद्राओं की स्थिति क्या होगी।

डॉ. अम्बेडकरः मैं ठीक उसी प्रकार उत्तर दूंगा जैसा कि मैं पहले दे चुका हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री को बताना चाहूँगा और वे संभवतया माननीय सदस्य को बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है।

4.00 बजे अपरा“न

मेरे पास इस अनुसूची में एक और संशोधन है। मेरा निवेदन है कि उसे भी प्रस्तावित माना जाए।

संशोधन किए गएः

  1. इस अनुसूची में धारा 1 से संबंधित शीर्षक ‘भारतीय शपथ अधिनियम, 1873’ के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाएः

फ्धारा 1-फ्सिवाय भाग-ख राज्योंय् के लिए फ्सिवाय मणिपुर तथा जम्मू कश्मीर राज्योंय् प्रतिस्थापित किया जाए।य्

  1. इस अनुसूची में फ्विभाजन अधिनियम, 1893य् से संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नांकित रखेंः

फ्लाइवस्टाक (पशुधन) इम्पोर्टेशन ऐक्ट 1898 (1898 का IX ) धारा 1, उप धारा (2) के लिए प्रतिस्थापित किया जाएः

(2) इसका सभी भाग-क राज्यों, भाग-ग राज्यों तथा सौराष्ट्र एवं त्रावणकोर-कोचीन

के राज्यों पर विस्तार किया जाता है।य्

  1. अनुसूची में, फ्द इंडियन कोयनेज ऐक्ट, 1906य् शीर्षक के अन्तर्गत, अंतिम मद के लिए प्रतिस्थापित किया जाएः

फ्धारा 23 के बाद, निम्नांकित अन्तःस्थापित करें, अर्थात्,