28. भाग-ख राज्य (विधियाँ) विधेयक - Page 257

242 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

  1. कुछ भाग-ख राज्यों के सिक्कों के संबंध में अस्थायी उपबंध भाग-ख राज्य (विधियाँ) अधिनियम, 1951 की धारा 6 में, किसी बात के होते हुए ऐसे विवरण वाले सिक्के जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के समय विधिमान्य प्रचलन में थे, उस राज्य में उस सीमा तक तथा उन्हीं स्थितियों के अधीन जो उक्त अधिनियम के आरम्भ से ठीक पहले थीं, विधिमान्य चलार्थ के रूप में उस अवधि के ऐसे प्रारम्भ से दो वर्षों से अनधिक अवधि तक, जैसेकि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र के अधिसूचना द्वारा निर्धारित करें, जारी रहेंगे।य्

  2. इस अनुसूची में, फ्भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913य् शीर्षक के अन्तर्गत नई धारा 2-ख से संबंधित मद के बाद रखेंः

फ्धारा 144-उप-धारा (1) के बाद अन्तःस्थापित करें।

(2) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए किन्तु उप-धारा (2क) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, भाग-ख राज्य (विधियां) अधिनियम, 1951 के आरम्भ के ठीक पहले-ख राज्य के पूरे या किसी हिस्से में लागू कानून के अधीन प्रदत्त प्रमाणपत्र का धारक, जिसे उस राज्य या उसके हिस्से में कम्पनी लेखा परीक्षा के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है, उस राज्य में कहीं भी पंजीकृत कम्पनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार होगा।

(2क) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उप-धारा (2) के उद्देश्यों के लिए भाग-ख राज्यों के व्यक्तियों के लेखा परीक्षक के प्रमाण-पत्रों को प्रदान किए जाने, नवीनीकरण, निलम्बन या रद्दकरण के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे अनुदान, नवीनीकरण, निलम्बन या रद्द के लिए शर्तें एवं निर्वधन विहित कर सकेगी।य्

  1. इस अनुसूची में, ‘भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1914’ से संबंधित प्रविष्टि के बाद अंतःस्थापित करेंः

फ्द सिनेमाटोग्राफु ऐक्ट, 1918 (1918 का II )य्

धारा 1 उप-धारा (2) में ‘हैदराबाद और’ का लोप कीजिए।

  1. इस अनुसूची में ‘इंडियन बार काउंसिल ऐक्ट, 1926, विषयक प्रविष्टि के बाद, अन्तः स्थापित करेंः

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929 (1929 का XIX )

धारा 1 उप-धारा (2) में, ‘सिवाय भाग-ख राज्यों के लिए ‘सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य’ प्रतिस्थापित करें।