28. भाग-ख राज्य (विधियाँ) विधेयक - Page 258

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  1. इस अनुसूची में ‘पेट्रोलियम ऐक्ट, 1934’ शीर्षक के अंतर्गत ‘के लिए’ के लिए धारा 1 से संबंधित मद को ‘उप-धारा (2) ‘के लिए’ प्रतिस्थापित किया जाए।

  2. अनुसूची में ‘बाल नियोजन अधिनियम, 1938’ विषयक प्रविष्टि के बाद अन्तःस्थापित करेंः

‘मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का IV )’

पूरे अधिनियम में, जब कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपलब्ध न कराया गया हो, ‘राज्यों’ के लिए ‘भारत’ प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 17(क) उप-धारा (2) में ‘सिवाय भाग-ख राज्यों के लिए ‘सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य’ प्रतिस्थापित करें।

(ख) उप-धारा (3) के लिए प्रतिस्थापित करेंः

‘(3) अध्याय VIII भाग-ख के किसी राज्य पर इस अधिनियम का विस्तार किया गया है, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश नहीं देती तथा मोटरयान अधिनियम, 1939 के समनुरूप उस राज्य में लागू किसी कानून के, भाग-ख राज्य (विधियां) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा

खण्डित किए जाने के बावजूद, समनुरूप कानून, जहां तक वह तीसरी पार्टी जोखिम के विरुद्ध मोटरयान बीमा के लिए वांछित है या उससे संबंधित है, जब तक कि उस राज्य में अध्याय VIII प्रभावी नहीं हो जाता, प्रभावी होना नहीं मानों इस अधिनियम में अधिनियमन किया गया हो।’

धारा 2-(क) खंड 9 के बाद अन्तःस्थापित करें।

‘(9क)‘भारत’ का तात्पर्य उन राज्यक्षेत्रों से है जिन तक इस अधिनियम का विस्तार है’

(ख) खंड (29क) का लोप करेंः

धारा 9 (क) उप-धारा (2) में ‘किसी भाग-ख राज्य में’ को ‘जम्मू और कश्मीर राज्य में’ से प्रतिस्थापित करें।

(ख) उप-धारा (4) में-

( i ) ‘किसी भाग-ख या’ के लिए ‘जम्मू और कश्मीर राज्य या कोई’ प्रतिस्थापित

करें_ तथा

( ii ) ‘किसी राज्य में’ तथा ‘किसी ऐसे राज्य में’ के लिए ‘राज्य में’ प्रतिस्थापित

करें।’