28. भाग-ख राज्य (विधियाँ) विधेयक - Page 259

244 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

धारा 28-(क) उप-धारा (2) में, ‘किसी भाग-ख राज्य’ के लिए ‘जम्मू और कश्मीर राज्य’ ‘प्रतिस्थापित करें’,

(ख) उप-धारा (5) में-

( i ) ‘किसी भाग-ख राज्य या’ के लिए ‘जम्मू और कश्मीर राज्य या कोई’ ‘प्रतिस्थापित

करें’,

( ii ) ऐसे राज्य में पंजीकरण’ तथा ‘किसी राज्य में पंजीकरण’ के लिए ‘राज्य में

पंजीकरण’ प्रतिस्थापित करें’,

( iii ) ‘किसी ऐसे राज्य में जारी’ के लिए ‘राज्य में जारी’ प्रतिस्थापित करें। धारा 42-उप-धारा (3) मेंµ

( i ) खंड (क) में ‘भाग-क राज्य की सरकार’ के लिए ‘राज्य सरकार’ प्रतिस्थापित

करें’,

( ii ) खंड (ज) में ‘किसी भाग-ख राज्य या’ के लिए ‘जम्मू और कश्मीर राज्य

या कोई’ प्रतिस्थापित करें,

धारा 133-‘भाग-ख राज्य के विधानमंडल’ के लिए ‘राज्य विधानमंडल’ प्रतिस्थापित करें’।

छठी अनुसूची-तालिका के लिए निम्नांकित प्रतिस्थापित करेंः

फ्असम - - ए एस बिहार - - बी आर बोम्बे - - बी एम, बी वाई मध्य प्रदेश - - सी पी, एम पी मद्रास - - एम डी, एम एस उड़ीसा - - ओ आर पंजाब - - पी एन उत्तर प्रदेश - - यू पी, यू एस वेस्ट बंगाल - - डब्ल्यू बी, डब्ल्यू जी हैदराबाद - - एच टी, एच वाई