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मध्य भारत - - एम बी
मैसूर - - एम वाई
पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ - - पी यू
राजस्थान - - आर जे
सौराष्ट्र - - एस एस
त्रावणकोर-कोचीन - - टी सी
अजमेर - - ए जे
भोपाल - - बी एस
बिलासपुर - - बी एल
कुर्ग - - सी जी
दिल्ली - - डी एल
हिमाचल प्रदेश - - एच आई
कच्छ - - के एच
मणिपुर - - एम एन
त्रिपुरा - - टी आर
विन्ध्य प्रदेश - - वी पी
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह - - ए एनय्
इस अनुसूची में ‘प्रोटेक्टिव डड्ढूटी ऐक्ट 1946’ शीर्षक के अंतर्गत धारा 2 विषयक अंतिम मद का लोप करें।
इस अनुसूची में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 विषयक प्रविष्टि (1948 की XXXIV ) का लोप करें।
इस अनुसूची में ‘कैदी व्यक्ति स्थानांतरण अधिनियम, 1949 (1949 का XLV )’ विषयक प्रविष्टि का लोप करें।
इस अनुसूची में ‘मुद्रा अध्यादेश, 1940’ शीर्षक के अन्तर्गत धारा 2 से विषयक मद के बाद अंतःस्थापित करें।