29. उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता (उच्च न्यायालय में वकालत) विधेयक - Page 270

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उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता (उच्च न्यायालयों में वकालत)

विधेयक

ऽविधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर)ः मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ।

फ्कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को किसी उच्च न्यायालय में साधिकार वकालत करने को प्राधिकृत करने के विधेयक पर विचार किया जाए।य्

यह विधेयक अति साधारण विधेयक है। सदन ने यह देखा होगा कि अब भारत में दो अलग-अलग न्यायालय हैंµउच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। नामांकित व्यक्तियों से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र हैं जो अधिकारस्वरूप उनके समक्ष वकालत कर सकते हैं। न्यायालयों में पैरवी करने वाले व्यक्तियों के नामांकन के लिए उच्च न्यायालयों के अपने नियम हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपनी नियमावली तैयार की है जिन्हें गजट में प्रकाशित किया गया है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति तब तक अधिवक्ता के रूप में नामांकन का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके पासः

(1) (क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय की विधि की डिग्री न हो_ या

(ख) वह इंग्लिश बार का सदस्य न हो।

(2) वह भारत में उच्च न्यायालय में अथवा न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक अथवा किसी अन्य अधिवक्ता के रूप में सात साल तक नामांकित रहा हो।

अतः इस समय हमारे पास दो प्रकार के वकील हैं एक वे जो उच्चतम न्यायालय की नामावली पर नामांकित हैं और एक वे जो उच्च न्यायालय की नामावली पर नामांकित हैं। वे उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के हकदार नहीं हैं तब तक वे विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी नामांकित न हों। यह महसूस किया गया कि इससे मुवक्किलों को काफी कठिनाई होती है। इससे होने वाली कठिनाई को मैं एक साधारण उदाहरण द्व ारा स्पष्ट करता हूँ। उदाहरणार्थ एक अपील मद्रास उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में आती है। मुवक्किल मद्रास अधिवक्ता से मामले की पैरवी कराने की बजाय उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता से मामले की पैरवी करवाना चाहता है जिसका वह पूर्ण हकदार है बशर्ते उत्तर प्रदेश का वह वकील उच्चतम न्यायालय में नामांकित हो। तथापि यह भी हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले को अंतिम रूप से न निपटाया जाए और उच्चतम न्यायालय आगे साक्ष्य के लिए अथवा कुछ मुद्दों की जांच हेतु अथवा साक्ष्य

ऽसं. वा., खंड 10, भाग II, 20 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7120-25