32. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक - Page 298

283

माननीय अध्यक्षः संशोधन रखा गया।

खंड 4 के उप-खंड (1) भाग (ख) में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्थान पर डॉ. सैफुद्दीन किचल्यू का नाम रखा जाए।

क्या यह माननीय मंत्री को स्वीकार्य है?

डॉ. अम्बेडकरः मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

ऽज्ञानी जी.एस. मुसाफिर (उर्दू भाषण का अंग्रेजी अनुवाद)

मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँः

खंड 4 के उप-खंड (1) के भाग (च) के बाद नया भाग जोड़ें तथा तद्नुसार बाकी भागों को पुनः लेखबद्ध करें।

फ्(छ) पंजाब राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष।य्

मैं इस विषय पर पहले ही काफी कह चुका हूँ। दुर्भाग्य से इस बिन्दु पर प्रधानमंत्री मुझसे सहमत नहीं हैं। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उन्होंने पहले ही अपना भाषण दे दिया है ताकि वे सदस्य भी जिन्होंने मेरा समर्थन करने का वचन दिया था,

खामोश हो गए हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इस संशोधन पर और अधिक जोर देने का कोई लाभ नहीं होगा। फलतः मैं इसे पेश नहीं कर रहा। तथापि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम शासित करने से यह न्यास एक पार्टी न्यास से परिवर्तित हो जाएगा।

माननीय अध्यक्षः क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय मंत्री को इनमें से कोई संशोधन स्वीकार्य है?

डॉ. अम्बेडकरः मैं उनमें से कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कॉमथः मैं सभी संशोधनों पर जोर देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्षः मैं ये सारे संशोधन सदन के समख रखूँगा।

श्री कॉमथः एक-एक करके।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न हैः

खंड 4 के उप-खंड (1) के भाग (ख) में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम के स्थान पर कुमारी मणिबेन पटेल का नाम रखा जाए।

ऽसं. वा., खंड 11, भाग II, 21 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7327