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प्रदेश के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 23 में इसे केवल रामदासी या रविदासी दिखाया गया है। अतः भ्रम की स्थिति है कि दो अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत नहीं दिखाया गया है। मेरा कहना यह है कि पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्र हैं और यहां लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में आते-जाते रहते हैं। इसलिए यदि इन गरीब लोगों को इन सभी राज्यों की सूचियों में शामिल नहीं किया गया तो वे उस रियायत से वंचित हो जाएंगे जो संविधान उन्हें देना चाहता है और हमारा सारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री का इस मामले की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने आज सुबह इस संबंध में एक संशोधन दिया है जिसकी प्रति अब तक आपको मिल चुकी होगी। मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर अपना विशेष ध्यान दें।
इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।
श्री सोनावनेः मैं इस विधेयक का समर्थन करने और सरकार को इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं हैरान हूँ कि श्री कपूर इतने भ्रतिम क्यों है? श्री कपूर की यह आदत है कि वे प्रत्येक विधेयक पर बोलते हैं परन्तु आज वे बिना किसी औचित्य के बोले।
यदि श्री कपूर अनुच्छेद 332 (1) और अनुच्छेद 341 (2) को पढ़ते तो उन्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विधेयक आवश्यक है। मेरे यह मित्र केवल अनुच्छेद 330 (2) पर ही निर्भर रहे और उन्होंने फ्राज्य मेंय् शब्दों को पकड़ लिया और बहस करते रहे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि दूसरे अनुच्छेद भी हैं। मैं इनका ध्यान अनुच्छेद 332 (1) की ओर दिलाना चाहता हूँ जो अनुच्छेद 330 (2) को सशर्त और विशेषित करता है। अनुच्छेद 332 (1) इस प्रकार हैंः
फ्पहली अनुसूची के भाग-ग या भाग ख में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और असम के अस्थायी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे।य्
श्री जे.आर. कपूरः हम राज्य विधानसभाओं की बात नहीं कर रहे, हम तो लोकसभा की बात कर रहे हैं।
श्री सोनावनेः मैं माननीय सदस्य का ध्यान अनुच्छेद 341(2) की ओर भी दिलाना चाहूंगा जो इस प्रकार हैः
फ्संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसकी उपजाति को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में निविर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित